‘TRP से बड़ी है जिंदगी’, मद्रास हाईकोर्ट की मीडिया को सख्त हिदायत, POCSO पीड़ित बच्चों के वीडियो-फोटो प्रसारण पर रोक
25 Sep 2026, 06:50 PM

‘TRP से बड़ी है जिंदगी’, मद्रास हाईकोर्ट की मीडिया को सख्त हिदायत, POCSO पीड़ित बच्चों के वीडियो-फोटो प्रसारण पर रोक

Patrika
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Madras High Court: मद्रास उच्च न्यायालय ने उद्योगपति और ‘जेम ग्रेनाइट्स’ के मालिक आर. वीरामणि से जुड़े बाल यौन उत्पीड़न मामले में पीड़ित बच्चों के वीडियो और तस्वीरों को प्रसारित करने पर टेलीविजन चैनलों और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को कड़ी फटकार लगाते हुए उनके प्रसारण पर अंतरिम रोक लगा दी है। यह अंतरिम आदेश न्यायाधीश वी. लक्ष्मीनारायणन ने बाल यौन शोषण से पीड़ित बच्चों के कल्याण के लिए काम करने वाली संस्था ‘तुलीर चैरिटेबल ट्रस्ट’ की प्रबंध न्यासी विद्या रेड्डी द्वारा दायर एक आपातकालीन याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। याचिका में कुछ मीडिया हाउस और अन्य अज्ञात सोशल मीडिया खातों से बाल यौन शोषण सामग्री और पीड़ितों की पहचान उजागर करने वाले सभी वीडियो, स्क्रीनशॉट और क्लिप्स को तुरंत हटाने की मांग की गई थी।
Source Credit: patrika.com
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