08 Sep 2026, 07:15 PM
'धार्मिक संस्था अदालत नहीं बन सकती': छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने शरिया कोर्ट का तलाक आदेश किया रद्द, क्या कहा?
Amar Ujala
@amarujala
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने निजी शरिया संस्था द्वारा महिला को तलाकशुदा घोषित करने का आदेश रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि धार्मिक या निजी निकाय अदालत का अधिकार नहीं ले सकते। फतवा केवल राय है, कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं।
Source Credit: amarujala.com
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