07 Oct 2026, 02:31 PM
CEC नियुक्ति कानून: सुप्रीम कोर्ट के स्प्लिट वर्डिक्ट को वापस लेने की मांग, CJI बोले- विचार कर फैसला लेंगे
Patrika
@patrika
Supreme Court CEC Appointment Law: मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और चुनाव आयुक्तों (ECs) की नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़े 2023 के कानून की संवैधानिक वैधता को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक नया मोड़ सामने आया है। इस कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए स्प्लिट वर्डिक्ट को वापस लेने की मांग करते हुए एक अंतरिम आवेदन (IA) दायर किया गया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने आश्वासन दिया है कि अदालत इस मामले की जांच करेगी और आगे का निर्णय लेगी।
Source Credit: patrika.com
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