Gwalior, Madhya Pradesh
11 Oct 2026, 03:30 PM
‘स्टार हेल्थ’ ने डेंगू मरीज का 59 हजार का क्लेम नकारा, उपभोक्ता आयोग बोला- ’45 दिन में वापस करो’
News Patrika
@newspatrika
Gwalior news: डेंगू मरीज का क्लेम खारिज करना स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को भारी पड़ गया। जिला उपभोक्ता आयोग ने इसे सेवा में कमी मानते हुए कंपनी को उपचार खर्च के 59,142 रुपए लौटाने का आदेश दिया है। आयोग ने स्पष्ट किया कि मरीज को अस्पताल में भर्ती करने या ओपीडी में उपचार देने का फैसला डॉक्टर का होता है, बीमा कंपनी का नहीं। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग ने स्पष्ट किया है कि मरीज की तात्कालिक स्थिति को देखते हुए उसे अस्पताल में भर्ती कर उपचार करना है या ओपीडी (घर पर) में, यह निर्णय उपचार करने वाले डॉक्टर के विवेक का विषय है, बीमा कंपनी का नहीं।
Source Credit: patrika.com
Read Full Story
6
Comments (0)