SC ने RTE, NCTE और UGC एक्ट के तहत योग्यता ना होने पर शिक्षक भर्ती पर लगाई रोक
08 Sep 2026, 12:35 PM

SC ने RTE, NCTE और UGC एक्ट के तहत योग्यता ना होने पर शिक्षक भर्ती पर लगाई रोक

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सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर नोटिस जारी करते अंतरिम आदेश जारी किया है, जिसमें NCET, RTE, UGC एक्ट के तहत कैंडिडेट्स के पास योग्यता ना होने पर बतौर शिक्षक भर्ती होने पर रोक लगा दी है.
Source Credit: tv9hindi.com
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