26 Sep 2026, 01:30 AM
सेवा में कमी-अनुचित व्यापार व्यवहार: फ्लाइट का समय बदला, फिर भी बोर्डिंग से रोका; इंडिगो पर 67 हजार जुर्माना
Amar Ujala
@amarujala
दिल्ली के जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-I (नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट) ने इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड (इंडिगो) को एक यात्री को फ्लाइट रिशेड्यूल होने के बाद बोर्डिंग से रोकने के मामले में सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी ठहराया है।
Source Credit: amarujala.com
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