सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, ओपन/डिस्टेंस मोड से ग्रेजुएशन करने वालों को भी वकील के तौर पर मिलेगा प्रोविजनल एनरोलमेंट
17 Sep 2026, 05:56 PM

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, ओपन/डिस्टेंस मोड से ग्रेजुएशन करने वालों को भी वकील के तौर पर मिलेगा प्रोविजनल एनरोलमेंट

Patrika
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Supreme Court Advocate Enrolment: सुप्रीम कोर्ट ने तीन साल की एलएलबी पूरी कर चुके उन छात्रों को बड़ी राहत दी है, जिनकी एलएलबी की पढ़ाई रेगुलर मोड से हुई है, लेकिन उससे पहले की बैचलर डिग्री ओपन, डिस्टेंस या कॉरेस्पॉन्डेंस मोड से होने के कारण उनका एडवोकेट के तौर पर एनरोलमेंट रोक दिया गया था। कोर्ट ने तेलंगाना स्टेट बार काउंसिल को संबंधित आवेदकों का प्रोविजनल एनरोलमेंट करने का निर्देश दिया है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने यह अंतरिम आदेश दिया। मामला बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) के लीगल एजुकेशन रूल्स, 2008 के रूल 5 की व्याख्या और उसके लागू होने से जुड़ा है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि रूल 5 की व्याख्या को लेकर अंतिम फैसला अभी नहीं किया गया है और इस मुद्दे पर अंतिम सुनवाई में विचार होगा।
Source Credit: patrika.com
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