हाईकोर्ट : बिना नोटिस दिए बदला गया आदेश कानूनन अमान्य, नए सिरे से शुरू हो सुनवाई
Prayagraj, Uttar Pradesh 08 Oct 2026, 05:17 PM

हाईकोर्ट : बिना नोटिस दिए बदला गया आदेश कानूनन अमान्य, नए सिरे से शुरू हो सुनवाई

AU News
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि बिना दूसरे पक्ष को नोटिस दिए या उनका पक्ष जाने उप-जिलाधिकारी (एसडीएम) की ओर से पुराना आदेश बदलना पूरी तरह से कानूनन अमान्य है।
Source Credit: amarujala.com
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