Bhopal, Madhya Pradesh
21 Sep 2026, 10:25 AM
MP में ‘लिफ्ट’ और ‘एस्केलेटर’ का पंजीयन कराना जरूरी, अब मेंटेनेंस की होगी ऑनलाइन निगरानी
Patrika
@patrika
Bhopal news: मध्यप्रदेश में लिफ्ट संबंधी दुर्घटनाएं रोकने के लिए अब सरकार कानून बनाने जा रही है। सूबे के भवनों में लगी लिफ्ट और एस्केलेटर का पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। लिफ्ट के नियमित मेंटेनेंस में भी लापरवाही नहीं चलेगी। मेंटेनेंस की ऑनलाइन निगरानी की व्यवस्था होगी। लिफ्ट का नियमित मेंटेनेंस का डेटा दर्ज करना होगा। मेंटेनेंस और सर्विस न कराने पर पेनाल्टी लगेगी। लिफ्ट के लिए भी पहले अनुमति लेना अनिवार्य होगा। नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने लिफ्ट एक्ट के ड्राफ्ट में यह प्रावधान किए गए हैं।
Source Credit: patrika.com
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