Prayagraj, Uttar Pradesh
07 Oct 2026, 04:08 PM
हाईकोर्ट : भरण पोषण खैरात नहीं, पत्नी और बच्चों का अधिकार है, पुलिस कांस्टेबल पति की याचिका खारिज
Amar Ujala
@amarujala
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि भरण पोषण खैरात नहीं, पत्नी और बच्चों का अधिकार है। उन्हें पति और पिता के समान स्तरीय सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार है।
Source Credit: amarujala.com
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