Prayagraj, Uttar Pradesh
06 Nov 2026, 02:51 PM
हाईकोर्ट : केवल संदेह के आधार पर आरोपी को जेल में रखना उचित नहीं, पटाखा फैक्टरी हादसे के मामले में मिली जमानत
AU News
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बिजनौर के पटाखा फैक्टरी हादसे के मामले में आरोपी मोहम्मद यूसुफ की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। कोर्ट ने कहा कि घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं है और प्रथमदृष्टया आरोपी को घटना से जोड़ने वाला कोई ठोस साक्ष्य भी नहीं है।
Source Credit: amarujala.com
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