किराया कानून की कार्रवाई के बिना भी संपत्ति खाली करा सकता है लिक्विडेटर, NCLAT ने NCLT के आदेश को रखा बरकरार
23 Sep 2026, 07:45 AM

किराया कानून की कार्रवाई के बिना भी संपत्ति खाली करा सकता है लिक्विडेटर, NCLAT ने NCLT के आदेश को रखा बरकरार

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NCLT ने ड्यूक फैशन्स और यूवीएंडडब्ल्यू प्रोडक्ट्स को कराबारा और हुसैनपुरा स्थित दो कमर्शियल प्रॉपर्टी दो हफ्तों के भीतर खाली करने का निर्देश दिया था।
Source Credit: indiatv.in
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