Jabalpur, Madhya Pradesh
08 Oct 2026, 03:55 PM
जबलपुर: आईपीएस कैडर पुनरीक्षण में देरी पर हाईकोर्ट सख्त, केंद्र की याचिका प्रवेश स्तर पर खारिज
AU News
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मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने आईपीएस कैडर पुनरीक्षण में देरी के मामले में केंद्र सरकार की याचिका खारिज कर कैट का आदेश बरकरार रखा। केंद्र और राज्य सरकार को अतिरिक्त कैडर पुनरीक्षण की प्रक्रिया 120 दिन में पूरी करनी होगी।
Source Credit: amarujala.com
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