इंश्योरेंस कंपनी को देने होंगे 8.06 करोड़ रुपये, क्लेम रिजेक्ट करने के मामले में कंज्यूमर कोर्ट ने दिया आदेश
13 Sep 2026, 06:30 PM

इंश्योरेंस कंपनी को देने होंगे 8.06 करोड़ रुपये, क्लेम रिजेक्ट करने के मामले में कंज्यूमर कोर्ट ने दिया आदेश

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मुंबई के जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने ई-मेल रिकॉर्ड के आधार पर पाया कि विक्टोरिनॉक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने सर्वेयर द्वारा मांगे गए डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध कराए थे।
Source Credit: indiatv.in
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