Kanpur Nagar, Uttar Pradesh
30 Sep 2026, 06:01 PM
हमीरपुर: दहेज हत्या में पति, सास-ससुर को दस-दस साल की सजा, अर्थदंड भी लगाया
Amar Ujala
@amarujala
दहेज हत्या के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार राय की अदालत ने पति, सास और ससुर को दोषी करार देते हुए दस-दस साल के कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने तीनों पर पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
Source Credit: amarujala.com
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