हाईकोर्ट : प्राधिकरण की गलती से विज्ञापन रद्द हुआ तो आवंटी को देना होगा मुआवजा, कोर्ट ेने दिया आदेश
Uttar Pradesh 25 Oct 2026, 07:49 PM

हाईकोर्ट : प्राधिकरण की गलती से विज्ञापन रद्द हुआ तो आवंटी को देना होगा मुआवजा, कोर्ट ेने दिया आदेश

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि यदि किसी प्राधिकरण की अपनी गलती के कारण विज्ञापन रद्द किया जाता है और आवंटी की ओर से किसी शर्त का उल्लंघन नहीं हुआ है, तो प्राधिकरण को उसके निवेश की भरपाई करनी होगी।
Source Credit: amarujala.com
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