हाईकोर्ट  : केवल गैंग चार्ट के आधार पर गैंगस्टर एक्ट में नहीं चलाया जा सकता मुकदमा, हाईकोर्ट ने रद्द की आपराधि
Prayagraj, Uttar Pradesh 05 Nov 2026, 03:58 PM

हाईकोर्ट  : केवल गैंग चार्ट के आधार पर गैंगस्टर एक्ट में नहीं चलाया जा सकता मुकदमा, हाईकोर्ट ने रद्द की आपराधि

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि केवल गैंग चार्ट में किसी व्यक्ति का नाम शामिल कर देने से उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता।
Source Credit: amarujala.com
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