हाईकोर्ट : फर्जीवाड़े के आधार पर नियुक्ति शुरू से ही शून्य, अदालत अपनी आंखें बंद नहीं कर सकती
Uttar Pradesh 09 Oct 2026, 03:47 PM

हाईकोर्ट : फर्जीवाड़े के आधार पर नियुक्ति शुरू से ही शून्य, अदालत अपनी आंखें बंद नहीं कर सकती

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि फर्जीवाड़े के आधार पर नियुक्ति शुरू से ही शून्य मानी जाएगी। इस आधार कर्मचारी पदोन्नति या सेवा विस्तार जैसे कानूनी अधिकार का दावा नहीं कर सकता।
Source Credit: amarujala.com
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