Gwalior, Madhya Pradesh
06 Nov 2026, 09:30 PM
ग्वालियर हाईकोर्ट की दो टूक- मप्र के कुछ विभाग बाबू चला रहे हैं, PWD के EE और क्लर्क पर 50-50 हजार जुर्माना
News Patrika
@newspatrika
MP High Court News: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने लोक निर्माण विभाग (PWD) गुना में अनुकंपा नियुक्ति से जुड़े मामले में गंभीर लापरवाही और अदालत के समक्ष गलत तथ्य पेश करने पर सख्त नाराजगी जताई है। कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा है कि प्रदेश के कुछ विभाग क्लास-वन अधिकारियों के बजाय क्लास-थ्री कर्मचारियों यानी बाबुओं द्वारा चलाए और नियंत्रित किए जा रहे हैं। अदालत ने मामले में गुना संभाग के कार्यपालन यंत्री (EE) केएस उइके और यूडीसी (क्लर्क) शरद श्रीवास्तव पर 50-50 हजार रुपए की व्यक्तिगत कॉस्ट लगाई है।
Source Credit: patrika.com
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