Madhya Pradesh
02 Oct 2026, 10:10 AM
ग्वालियर: हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, केवल सैलरी से तय नहीं होगा ओबीसी क्रीमीलेयर, नए सिरे से जांच के आदेश
Amar Ujala
@amarujala
ग्वालियर हाईकोर्ट ने OBC क्रीमीलेयर को लेकर अहम स्पष्टता दी है। कोर्ट ने कहा कि सरकारी कर्मचारी के बच्चे का क्रीमीलेयर तय करते समय केवल माता-पिता की सैलरी नहीं देखी जा सकती। सेवा पद, कैडर और पदोन्नति से जुड़े नियमों की भी जांच जरूरी है।
Source Credit: amarujala.com
Read Full Story
2
Comments (0)