गुजरात हाई कोर्ट का आदेश- कंपनी में तरक्की के लिए सेक्सुअल फेवर की बात करना गलत नहीं; मैनेजर के खिलाफ FIR रद्द की
08 Sep 2026, 06:56 PM

गुजरात हाई कोर्ट का आदेश- कंपनी में तरक्की के लिए सेक्सुअल फेवर की बात करना गलत नहीं; मैनेजर के खिलाफ FIR रद्द की

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महिला ने मदद मांगी, लेकिन आरोप है कि संस्था के हेड ने उसे ही समझौते की सलाह दे दी. फिर जब मामला कोर्ट पहुंचा तो FIR रद्द हो गई. गुजरात HC के इस फैसले ने कई सवाल खड़े कर दिए.
Source Credit: tv9hindi.com
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