हाईकोर्ट : समय पर संपत्ति की घोषणा नहीं करना कर्मचारी की चूक, निंदा प्रविष्टि बरकरार
Prayagraj, Uttar Pradesh 14 Oct 2026, 08:03 PM

हाईकोर्ट : समय पर संपत्ति की घोषणा नहीं करना कर्मचारी की चूक, निंदा प्रविष्टि बरकरार

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि निर्धारित समय पर संपत्ति की घोषणा नहीं करना कर्मचारी की चूक है। 10 साल तक घोषणा नहीं करने वाला कर्मचारी किसी राहत का हकदार नहीं हो सकता।
Source Credit: amarujala.com
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