दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, NCR के वकीलों को दी BS-VI नियम से छूट
06 Nov 2026, 08:37 PM

दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, NCR के वकीलों को दी BS-VI नियम से छूट

IndiaTV9 Hindi
@indiatv9hindi
दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि वकीलों और कोर्ट स्टाफ को शहर प्रशासन द्वारा एनसीआर (NCR) रजिस्टर्ड प्री-BS-VI गाड़ियों पर लगाए गए ट्रैवल बैन से छूट दी जाएगी.
Source Credit: tv9hindi.com
Read Full Story
17

Comments (0)

Login to join the conversation