ग्वालियर: मृत कर्मचारी का पद संपत्ति नहीं, उत्तराधिकार के आधार पर नहीं मिलेगी नौकरी; हाईकोर्ट का फैसला
Madhya Pradesh 08 Oct 2026, 06:41 PM

ग्वालियर: मृत कर्मचारी का पद संपत्ति नहीं, उत्तराधिकार के आधार पर नहीं मिलेगी नौकरी; हाईकोर्ट का फैसला

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हाई कोर्ट की ग्वालियर पीठ ने कहा कि अनुकंपा नियुक्ति मृत कर्मचारी के परिजनों को विरासत में मिलने वाला अधिकार नहीं है। नियुक्ति सरकार की नीति और पात्रता पर निर्भर है। वसीयत, उत्तराधिकार या पारिवारिक समझौते से नियुक्ति का दावा नहीं किया जा सकता।
Source Credit: amarujala.com
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