Madhya Pradesh
25 Sep 2026, 04:10 AM
चश्मदीद गवाह और शर्ट पर मिले डीएनए से हुई आरोपी की पहचान, कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद
Patrika
@patrika
ग्वालियर. रेलवे स्टेशन के बाहर मामूली विवाद पर पत्थर से सिर कुचलकर युवक की हत्या के चर्चित मामले में न्यायालय ने आरोपी आकाश जाटव उर्फ लल्ला (25) को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 5 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं भरने पर छह माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा। फैसला द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश विवेक कुमार ङ्क्षसह की अदालत ने सुनाया।अभियोजन के अनुसार, 9 नवंबर 2025 की शाम आरोपी आकाश, सेवानगर निवासी शिवम यादव (26) को काम के बहाने घर से बुलाकर ले गया था। दोनों ने रास्ते में शराब पी और स्टेशन की ओर गए। रात 9 से 10 बजे के बीच प्लेटफॉर्म-4 के बाहर एंट्री रोड के पास दोनों में विवाद हो गया। आकाश ने पास पड़ा भारी पत्थर उठाकर शिवम के सिर पर लगातार तीन वार किए। गंभीर चोटों से शिवम की मौके पर ही मौत हो गई।
Source Credit: patrika.com
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