जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र : 2 साल बाद आवेदन पर मजिस्ट्रेट की अनुमति अनिवार्य
Lalitpur, Uttar Pradesh 04 Nov 2026, 12:51 AM

जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र : 2 साल बाद आवेदन पर मजिस्ट्रेट की अनुमति अनिवार्य

AU News
@aunews
ललितपुर। जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करने के नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। अब दो वर्ष से अधिक की देरी होने पर प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट की अनुमति अनिवार्य होगी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने इस संबंध में एक आदेश जारी किया है।
Source Credit: amarujala.com
Read Full Story
2

Comments (0)

Login to join the conversation