45000 करोड़ का ट्रैफिक चालान बकाया: सुप्रीम कोर्ट ने बिजली बिल में जोड़ने का दिया सुझाव, कहा- लाइन कटेगी तो लोग खुद भरेंगे फाइन
28 Sep 2026, 04:25 PM

45000 करोड़ का ट्रैफिक चालान बकाया: सुप्रीम कोर्ट ने बिजली बिल में जोड़ने का दिया सुझाव, कहा- लाइन कटेगी तो लोग खुद भरेंगे फाइन

Patrika
@patrika
Supreme Court on Traffic challan: सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के लिए जारी ई-चालान की वसूली के लिए कड़े सुझाव दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ई-चालान का बकाया लगभग 45,000 करोड़ रुपये है। मौखिक टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने सुझाव दिया कि अगर लोग अपने चालान का भुगतान नहीं करते हैं, तो यह रकम उनके बिजली बिल में जोड़ दी जानी चाहिए, बिजली कटने का डर उन्हें भुगतान करने के लिए मजबूर करेगा, क्योंकि इस देश में सिस्टम को लागू करने के लिए अक्सर कड़े कदमों की जरूरत होती है।
Source Credit: patrika.com
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