हाईकोर्ट : माता-पिता हैं तो भी बालिग बेटी की मर्जी सर्वोपरि, साथ रहने को मजबूर नहीं कर सकते
Prayagraj, Uttar Pradesh 04 Oct 2026, 03:08 PM

हाईकोर्ट : माता-पिता हैं तो भी बालिग बेटी की मर्जी सर्वोपरि, साथ रहने को मजबूर नहीं कर सकते

Amar Ujala
@amarujala
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि माता-पिता बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के जरिये बालिग बेटी को उसकी इच्छा के विरुद्ध अपने साथ रहने के लिए मजबूर नहीं कर सकते।
Source Credit: amarujala.com
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