राजस्थान: लूनी-जोजारी-बांडी नदियों में अवैध खनन पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, एसआईटी जांच के आदेश; नए उद्योगों पर रोक
Jaipur, Rajasthan 07 Nov 2026, 09:45 AM

राजस्थान: लूनी-जोजारी-बांडी नदियों में अवैध खनन पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, एसआईटी जांच के आदेश; नए उद्योगों पर रोक

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राजस्थान की लूनी, जोजारी और बांडी नदियों में अवैध बजरी खनन और प्रदूषण के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी गठित कर जांच कराने का आदेश दिया है। राजस्थान सरकार को तीन दिन में आईजीपी रैंक के अधिकारी की अगुवाई में एसआईटी बनाने को कहा गया है।
Source Credit: amarujala.com
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