03 Nov 2026, 04:41 PM
सुप्रीम कोर्ट की दोटूक- प्रदर्शन स्थल पर हमेशा के लिए कब्जा नहीं कर सकते, दूसरों को भी है विरोध का अधिकार
News Patrika
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सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि किसी भी विरोध-प्रदर्शन समूह को किसी निर्धारित स्थल पर अनिश्चितकाल तक कब्जा करके रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती। प्रदर्शन स्थलों का इस्तेमाल एक निश्चित अवधि के लिए ही होना चाहिए, ताकि अन्य समूहों को भी अपनी मांगों और मुद्दों को उठाने का अवसर मिल सके।
Source Credit: patrika.com
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