सुप्रीम कोर्ट ने UPI ट्रांजैक्शन पर फीस वसूलने के फैसले पर रोक लगाने से किया इनकार, मामले में जारी किया नोटिस
28 Sep 2026, 01:25 PM

सुप्रीम कोर्ट ने UPI ट्रांजैक्शन पर फीस वसूलने के फैसले पर रोक लगाने से किया इनकार, मामले में जारी किया नोटिस

India TV News
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देश के सर्वोच्च न्यायालय ने UPI ट्रांजैक्शन पर फीस वसूलने के मामले में केंद्र सरकार, यूपीआई स्टीयरिंग कमेटी, एनपीसीआई समेत अन्य को नोटिस जारी कर 4 हफ्तों में जवाब मांगा है।
Source Credit: indiatv.in
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