केरल हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, BJP के नेता आर सुगुथन की KAAPA के तहत हिरासत रद्द
06 Oct 2026, 05:16 PM

केरल हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, BJP के नेता आर सुगुथन की KAAPA के तहत हिरासत रद्द

Patrika
@patrika
Kerala News: केरल की हाई कोर्ट (Kerala High Court) ने मंगलवार को तिरुवनंतपुरम से भारतीय जनता पार्टी (BJP) के पार्षद आर. सुगुथन की हिरासत को रद्द कर दिया है। उन्हें ‘केरल एंटी-सोशल एक्टिविटीज (प्रिवेंशन) एक्ट’ (KAAPA), 2007 के तहत हिरासत में लिया गया था। जस्टिस अनिल के नरेंद्रन और जस्टिस मुरली कृष्णा एस की पीठ ने सुगुथन की पत्नी अश्वथी जीआर की याचिका पर यह फैसला सुनाया। याचिका में सुगुथन के खिलाफ 8 जून को जारी हिरासत आदेश को चुनौती दी गई थी।
Source Credit: patrika.com
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