Indore, Madhya Pradesh
04 Nov 2026, 10:25 AM
इंदौर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: मेधावी छात्र के खिलाफ दर्ज एफआईआर और चार्जशीट रद्द, मामला खारिज
AU News
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मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ ने आदिवासी युवाओं के प्रदर्शन में शामिल छात्र के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द कर दी है। कोर्ट ने कहा कि संबंधित लोक सेवक की लिखित शिकायत के बिना BNS की धारा 223 के तहत संज्ञान नहीं लिया जा सकता।
Source Credit: amarujala.com
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