यूपी : हाईकोर्ट की टिप्पणी- सोशल मीडिया की चैट पत्नी की पवित्रता कलंकित करने का आधार नहीं, पति की याचिका खारिज
Prayagraj, Uttar Pradesh 03 Oct 2026, 07:23 PM

यूपी : हाईकोर्ट की टिप्पणी- सोशल मीडिया की चैट पत्नी की पवित्रता कलंकित करने का आधार नहीं, पति की याचिका खारिज

Amar Ujala
@amarujala
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि केवल सोशल मीडिया की चैट पत्नी की पवित्रता कलंकित करने का आधार नहीं हो सकती। न ही इस आधार पर उसे भरण-पोषण के अधिकार से वंचित किया जा सकता है।
Source Credit: amarujala.com
Read Full Story
2

Comments (0)

Login to join the conversation