हाईकोर्ट : बिना नोटिस व सुनवाई का मौका दिए न तोड़ें दुकान, कार्रवाई पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक
Prayagraj, Uttar Pradesh 07 Nov 2026, 06:42 PM

हाईकोर्ट : बिना नोटिस व सुनवाई का मौका दिए न तोड़ें दुकान, कार्रवाई पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मेरठ में सुशीला जसवंत राय अस्पताल के सामने स्थित दुकान को तोड़ने और दुकानदार को बेदखल करने की कार्रवाई पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है।
Source Credit: amarujala.com
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